भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चलाए जा रहे Special Intensive Revision (SIR) 2026 के दौरान मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में यदि किसी मतदाता के रिकॉर्ड में नाम, आयु, पारिवारिक संबंध या अन्य जानकारी में कोई विसंगति (Anomaly) पाई जाती है, तो संबंधित मतदाता को सत्यापन के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है।
यदि आपको भी SIR के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। BLO द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ समय पर जमा करके आप अपना सत्यापन पूरा कर सकते हैं।
SIR Anomaly List 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| प्रक्रिया | SIR – Anomaly Detection एवं Document Verification |
| राज्य | उत्तराखंड |
| जारीकर्ता | मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), उत्तराखंड |
| Anomaly की संख्या | 8 प्रकार |
| मान्य दस्तावेज़ | 11 प्रकार |
| मोबाइल ऐप | Ecinet App |
| हेल्पलाइन | 1950 |
| आधिकारिक वेबसाइट | www.ceo.uk.gov.in |
SIR Anomaly क्या है?
SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची का डिजिटल एवं फिजिकल सत्यापन किया जाता है। यदि किसी मतदाता की जानकारी सामान्य मानकों से अलग दिखाई देती है, तो सिस्टम उसे Anomaly के रूप में चिन्हित करता है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। इसका उद्देश्य केवल रिकॉर्ड का पुनः सत्यापन करना होता है।
किन कारणों से Anomaly दिखाई देती है?
• मतदाता या परिवार के सदस्य के नाम में विसंगति।
• स्वयं मतदाता के नाम में त्रुटि।
• एक मतदाता से 6 से अधिक संतान मैप होना।
• माता-पिता एवं संतान की आयु में 15 वर्ष से कम का अंतर।
• माता-पिता एवं संतान की आयु में 50 वर्ष से अधिक का अंतर।
• दादा-दादी/नाना-नानी एवं संतान की आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर।
• भाई-भाई या भाई-बहन की आयु में 9 माह से कम का अंतर।
• पिछली SIR मतदाता सूची में Unmapped रिकॉर्ड होना।
SIR नोटिस मिलने पर कौन से दस्तावेज़ जमा करें?
यदि आपको Anomaly के कारण नोटिस प्राप्त होता है, तो नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से कोई एक मान्य दस्तावेज़ जमा किया जा सकता है।
• सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र अथवा PPO।
• 01 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी/बैंक/डाकघर/LIC/PSU पहचान पत्र या प्रमाण पत्र।
• जन्म प्रमाण पत्र।
• भारतीय पासपोर्ट।
• मैट्रिक या अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र।
• स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
• वन अधिकार प्रमाण पत्र।
• OBC, SC, ST या अन्य जाति प्रमाण पत्र।
• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)।
• परिवार रजिस्टर।
• सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
SIR नोटिस मिलने पर क्या करें?
• सबसे पहले नोटिस में दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ें।
• उपलब्ध मान्य दस्तावेज़ की फोटोकॉपी तैयार रखें।
• निर्धारित समय के भीतर अपने BLO या BLO Supervisor से संपर्क करें।
• Ecinet App के माध्यम से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।
• किसी भी सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
महत्वपूर्ण जानकारी
उत्तराखंड में लागू किए गए Anomaly नियम भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय SIR दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। इसलिए Phase III के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लगभग समान प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हालांकि प्रत्येक राज्य अपने CEO पोर्टल पर अलग-अलग निर्देश जारी कर सकता है। इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी अवश्य देखें।
FAQs
Q1. क्या Anomaly आने पर वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा?
नहीं। Anomaly केवल सत्यापन की प्रक्रिया है। सही दस्तावेज़ जमा करने के बाद आपका नाम मतदाता सूची में बना रहेगा।
Q2. क्या सभी 11 दस्तावेज़ जमा करने होंगे?
नहीं। सूची में दिए गए किसी एक मान्य दस्तावेज़ को जमा करना पर्याप्त है।
Q3. यदि आयु में अंतर की Anomaly हो तो क्या करें?
जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या शैक्षिक प्रमाण पत्र के माध्यम से सही आयु का प्रमाण प्रस्तुत करें।
Q4. दस्तावेज़ कहां जमा करने होंगे?
दस्तावेज़ अपने क्षेत्र के BLO या BLO Supervisor के पास जमा किए जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार Ecinet App के माध्यम से भी जानकारी अपडेट की जा सकती है।
Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। SIR प्रक्रिया, दस्तावेज़ों की स्वीकृति एवं सत्यापन का अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एवं संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। आवेदन या दस्तावेज़ जमा करने से पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम सूचना अवश्य देखें।





