Haryana SIR Draft List 2026: हरियाणा SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी, यहां से करें अपना नाम चेक

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On: August 1, 2026 2:49 PM
Haryana SIR Draft List 2026

हरियाणा के मतदाताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। Chief Electoral Officer (CEO), Haryana ने Special Intensive Revision (SIR) 2025-26 के तहत Haryana SIR Draft List 2026 जारी कर दी है। अब राज्य के सभी पात्र नागरिक ऑनलाइन अपनी वोटर लिस्ट में नाम, पता और अन्य जानकारी की जांच कर सकते हैं। यदि किसी योग्य व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो 30 अगस्त 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

यदि आप आगामी चुनाव में मतदान करना चाहते हैं, तो समय रहते अपनी वोटर लिस्ट अवश्य जांच लें।

Haryana SIR Draft List 2026 – मुख्य जानकारी

विवरणजानकारी
आर्टिकल का नामHaryana SIR Draft List 2026
राज्यहरियाणा
जारी करने वाली संस्थाChief Electoral Officer, Haryana
प्रक्रियाSpecial Intensive Revision (SIR) 2025-26
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी31 जुलाई 2026
दावा एवं आपत्ति की अंतिम तिथि30 अगस्त 2026
आवेदन का माध्यमऑनलाइन एवं ऑफलाइन
हेल्पलाइन नंबर1950
श्रेणीवोटर लिस्ट

Haryana SIR Draft List 2026 Latest Update

निर्वाचन विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 को प्रारंभिक मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) जारी की गई है। इस सूची के माध्यम से मतदाता यह जांच सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है या नहीं। यदि नाम छूट गया है या किसी प्रकार की गलती है, तो निर्धारित फॉर्म भरकर सुधार कराया जा सकता है।

किन लोगों को अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए?

निम्नलिखित नागरिकों को अपनी वोटर लिस्ट अवश्य जांचनी चाहिए।

• जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है।

• जिन्होंने हाल ही में नया वोटर आईडी बनवाया है।

• जिनका पता बदल गया है।

• जिनका नाम पहले वोटर लिस्ट में था लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा।

• जिनके नाम, जन्मतिथि, फोटो या पते में कोई गलती है।

नाम नहीं है तो क्या करें?

यदि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको Form-6 भरकर नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना होगा।

आवेदन के साथ पहचान पत्र और निवास प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

जानकारी गलत है तो कौन-सा फॉर्म भरें?

यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो या अन्य जानकारी गलत दर्ज है, तो Form-8 भरकर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Haryana SIR Draft List 2026 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

मतदाता सूची से जुड़ी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नागरिक निम्न कार्य कर सकते हैं।

• वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं।

• Form-6 के माध्यम से नया नाम जोड़ सकते हैं।

• Form-8 के माध्यम से जानकारी में सुधार कर सकते हैं।

• आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

• आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

इसके अलावा ECINET App के माध्यम से भी निर्वाचन आयोग की कई सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र के Electoral Registration Officer (ERO) या District Election Officer (DEO) कार्यालय जाकर संबंधित फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

आवश्यक दस्तावेज

दस्तावेजउपयोग
आधार कार्डपहचान प्रमाण
निवास प्रमाण पत्रपते का प्रमाण
आयु प्रमाण पत्रजन्मतिथि सत्यापन
पासपोर्ट साइज फोटोआवश्यकता अनुसार
अन्य आवश्यक दस्तावेजविभागीय निर्देशानुसार

महत्वपूर्ण तिथियां

कार्यक्रमतिथि
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी31 जुलाई 2026
दावा एवं आपत्ति की अंतिम तिथि30 अगस्त 2026

Haryana SIR Draft List 2026 में नाम कैसे चेक करें?

  1. आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल पर जाएं।
  2. Draft Electoral Roll विकल्प चुनें।
  3. अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र चुनें।
  4. आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
  5. Search विकल्प पर क्लिक करें।
  6. अपना नाम जांचें और आवश्यकता होने पर सूची डाउनलोड करें।

महत्वपूर्ण लिंक

विवरणलिंक
Haryana SIR Draft List 2026आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल
Form-6 आवेदनऑनलाइन आवेदन
Form-8 आवेदनऑनलाइन सुधार
ECINET Appआधिकारिक मोबाइल ऐप
हेल्पलाइन1950

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्नउत्तर
Haryana SIR Draft List 2026 क्या है?यह हरियाणा की प्रारंभिक मतदाता सूची है, जिसे Special Intensive Revision (SIR) के तहत जारी किया गया है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब जारी हुई?31 जुलाई 2026 को।
दावा एवं आपत्ति की अंतिम तिथि क्या है?30 अगस्त 2026।
नया नाम जोड़ने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा?Form-6।
वोटर लिस्ट में सुधार के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा?Form-8।

Disclaimer

सूचना
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आवेदन करने से पहले सभी विवरण, तिथियां और प्रक्रिया की पुष्टि आधिकारिक Chief Electoral Officer, Haryana की वेबसाइट से अवश्य करें।

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