हरियाणा के मतदाताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। Chief Electoral Officer (CEO), Haryana ने Special Intensive Revision (SIR) 2025-26 के तहत Haryana SIR Draft List 2026 जारी कर दी है। अब राज्य के सभी पात्र नागरिक ऑनलाइन अपनी वोटर लिस्ट में नाम, पता और अन्य जानकारी की जांच कर सकते हैं। यदि किसी योग्य व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो 30 अगस्त 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
यदि आप आगामी चुनाव में मतदान करना चाहते हैं, तो समय रहते अपनी वोटर लिस्ट अवश्य जांच लें।
Haryana SIR Draft List 2026 – मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आर्टिकल का नाम | Haryana SIR Draft List 2026 |
| राज्य | हरियाणा |
| जारी करने वाली संस्था | Chief Electoral Officer, Haryana |
| प्रक्रिया | Special Intensive Revision (SIR) 2025-26 |
| ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी | 31 जुलाई 2026 |
| दावा एवं आपत्ति की अंतिम तिथि | 30 अगस्त 2026 |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
| हेल्पलाइन नंबर | 1950 |
| श्रेणी | वोटर लिस्ट |
Haryana SIR Draft List 2026 Latest Update
निर्वाचन विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 को प्रारंभिक मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) जारी की गई है। इस सूची के माध्यम से मतदाता यह जांच सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है या नहीं। यदि नाम छूट गया है या किसी प्रकार की गलती है, तो निर्धारित फॉर्म भरकर सुधार कराया जा सकता है।
किन लोगों को अपना नाम जरूर चेक करना चाहिए?
निम्नलिखित नागरिकों को अपनी वोटर लिस्ट अवश्य जांचनी चाहिए।
• जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है।
• जिन्होंने हाल ही में नया वोटर आईडी बनवाया है।
• जिनका पता बदल गया है।
• जिनका नाम पहले वोटर लिस्ट में था लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा।
• जिनके नाम, जन्मतिथि, फोटो या पते में कोई गलती है।
नाम नहीं है तो क्या करें?
यदि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आपको Form-6 भरकर नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ पहचान पत्र और निवास प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
जानकारी गलत है तो कौन-सा फॉर्म भरें?
यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो या अन्य जानकारी गलत दर्ज है, तो Form-8 भरकर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Haryana SIR Draft List 2026 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
मतदाता सूची से जुड़ी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नागरिक निम्न कार्य कर सकते हैं।
• वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज सकते हैं।
• Form-6 के माध्यम से नया नाम जोड़ सकते हैं।
• Form-8 के माध्यम से जानकारी में सुधार कर सकते हैं।
• आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
• आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा ECINET App के माध्यम से भी निर्वाचन आयोग की कई सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र के Electoral Registration Officer (ERO) या District Election Officer (DEO) कार्यालय जाकर संबंधित फॉर्म भर सकते हैं।
आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य होगा।
आवश्यक दस्तावेज
| दस्तावेज | उपयोग |
|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान प्रमाण |
| निवास प्रमाण पत्र | पते का प्रमाण |
| आयु प्रमाण पत्र | जन्मतिथि सत्यापन |
| पासपोर्ट साइज फोटो | आवश्यकता अनुसार |
| अन्य आवश्यक दस्तावेज | विभागीय निर्देशानुसार |
महत्वपूर्ण तिथियां
| कार्यक्रम | तिथि |
|---|---|
| ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी | 31 जुलाई 2026 |
| दावा एवं आपत्ति की अंतिम तिथि | 30 अगस्त 2026 |
Haryana SIR Draft List 2026 में नाम कैसे चेक करें?
- आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल पर जाएं।
- Draft Electoral Roll विकल्प चुनें।
- अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र चुनें।
- आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- Search विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना नाम जांचें और आवश्यकता होने पर सूची डाउनलोड करें।
महत्वपूर्ण लिंक
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| Haryana SIR Draft List 2026 | आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल |
| Form-6 आवेदन | ऑनलाइन आवेदन |
| Form-8 आवेदन | ऑनलाइन सुधार |
| ECINET App | आधिकारिक मोबाइल ऐप |
| हेल्पलाइन | 1950 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| Haryana SIR Draft List 2026 क्या है? | यह हरियाणा की प्रारंभिक मतदाता सूची है, जिसे Special Intensive Revision (SIR) के तहत जारी किया गया है। |
| ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब जारी हुई? | 31 जुलाई 2026 को। |
| दावा एवं आपत्ति की अंतिम तिथि क्या है? | 30 अगस्त 2026। |
| नया नाम जोड़ने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा? | Form-6। |
| वोटर लिस्ट में सुधार के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा? | Form-8। |
Disclaimer
| सूचना |
|---|
| यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आवेदन करने से पहले सभी विवरण, तिथियां और प्रक्रिया की पुष्टि आधिकारिक Chief Electoral Officer, Haryana की वेबसाइट से अवश्य करें। |





