Haryana Dayalu Yojana 2026 Application Process & Benefits: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा और राहत देने वाला फैसला लिया है। अब अगर किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने या किसी अन्य बेसहारा पशु (जैसे सांड, नीलगाय, गाय-भैंस आदि) के हमले में मौत हो जाती है या वह दिव्यांग (Disabled) हो जाता है, तो सरकार उसके परिवार को ₹5 लाख तक की आर्थिक मदद देगी।
इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हर जिले में उपायुक्त (DC) की देखरेख में कमेटियां बनाई गई हैं, ताकि पीड़ितों को बिना किसी परेशानी के समय पर पैसा मिल सके।
कुत्ते के काटने पर भी मिलेगी तुरंत आर्थिक राहत
सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए अब केवल गंभीर हादसों ही नहीं, बल्कि कुत्ते के काटने पर इलाज के लिए भी आर्थिक मदद की व्यवस्था की है:
- सामान्य तौर पर कुत्ते के काटने पर: कम से कम ₹10,000 की सहायता मिलेगी।
- गंभीर घाव (त्वचा कटने) होने पर: इलाज के लिए ₹20,000 तक की मदद दी जाएगी।
दयालु योजना (Dayalu Yojana): किसे और कितनी मिलेगी राशि?
यह सुविधा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)-2 के तहत दी जा रही है। इसका लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय (Annual Income) 1.80 लाख रुपये या उससे कम है।
सरकार ने पीड़ित व्यक्ति की उम्र के हिसाब से मुआवजे की राशि तय की है, जो इस प्रकार है:
| पीड़ित व्यक्ति की आयु (Age Group) | मिलने वाली सहायता राशि (Compensation) |
| 6 वर्ष से 12 वर्ष तक | ₹1,00,000 |
| 12 वर्ष से 18 वर्ष तक | ₹2,00,000 |
| 18 वर्ष से 25 वर्ष तक | ₹3,00,000 |
| 25 वर्ष से 45 वर्ष तक | ₹5,00,000 (अधिकतम) |
| 45 वर्ष से 60 वर्ष तक | ₹3,00,000 |
हालिया अपडेट: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 जुलाई 2026 को इस योजना के तहत 3,295 पात्र परिवारों के बैंक खातों में सीधे 125 करोड़ 11 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की है।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें (Eligibility Criteria)
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- परिवार की कुल सालाना कमाई ₹1.80 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- हादसा किसी बेसहारा पशु (सांड, बैल, गाय, भैंस, नीलगाय, गधा) या कुत्ते के हमले के कारण हुआ हो।
- सबसे जरूरी बात: हादसे या मृत्यु के 6 महीने के भीतर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
दयालु योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो आप घर बैठे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं:
- स्टेप 1: सबसे पहले दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट dapsy.finhry.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए ‘Apply Scheme’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: अब अपनी हरियाणा फैमिली आईडी (Family ID) नंबर दर्ज करें और ‘Get OTP’ पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करें।
- स्टेप 5: इसके बाद स्क्रीन पर मांगी गई हादसे और पीड़ित से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें और फॉर्म को सबमिट कर दें।






